MACP RULES FOR RAJASTHAN GOVERNMENT EMPLOYEES FAQ

प्रश्न;-किसी वरिष्ठ अध्यापक को 18 वर्ष की सेवा पर 2nd एसीपी ( L 13 ) 01/07/20 को मिली है एवम इन्होंने 2022 में पदोन्नति को फोरगो कर दिया है डीपीसी वर्ष 2021-2022 चयन तिथि 01/04/21 तो क्या इनको 01/04/23 से macp L 14 मिलेगी ?

उत्तर:-1 फॉरगो से पहले 01/07/2020 को एसीपी ( L 13) स्वीकृत हो चुकी है अतः 01/04/2023 से Macp L 13 से L 14 मिलेगी एवम संशोधित वेतन निर्धारण होगा।

2-पदोन्नति फोरगो करने से आगामी macp पुनः पदोन्नति में जॉइन करने के बाद  (देय तिथि  में फोरगो अवधि) जोड़ने के बाद से स्वीकृत होगी।

मैं अध्यपक 3rd ग्रेड के पद पर कार्यरत था तथा 27 वर्ष की  सेवा पर एसीपी 24 -8-2021को (लेवल-13) के रूप में मिली एवम मैं दिनांक 31.7.2023 को सेवानिवृत हो चुका हूं । क्या मुझे 1-4 -2023 से एमएसपी के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल 14 देय है क्या कृपया बताने का कष्ट करें एवम यदि देय है तो मुझे अब आगे क्या कार्यवाही करनी है?

उत्तर:- 01/04/2023 से MACP L 14 में संशोधित होगी।इस सम्बंध में विकल्प पत्र भर कर अपने कार्यालय अध्यक्ष को जमा करावे। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कार्यालय अध्यक्ष को MACP में संशोधित  वेतन निर्धारण करने के लिए अधिकृत कर दिया है तो कार्यालय अध्यक्ष  आपके MACP में दिनांक 01/04/23 से वेतन L14 में संशोधित वेतन का निर्धारण करेगे। कार्मिक को संशोधित वेतन निर्धारण के अनुसार 01/04/23 से 31/07/23 के एरियर का भुगतान होगा। सेवा पुस्तिका में MACP संशोधित वेतन निर्धारण की एंट्री करवा कर  अंतिम वेतन के आधार पर लेखाकर्मी से पुनः प्रमाण पत्र जारी करवावे तथा संशोधित एलपीसी बनवावे। पूर्व में जारी PPO/CPO/GPO (पेंशन किट),संशोधित एलपीसी ,नया लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र सलंग्न कर पेंशन केस संशोधन बाबत प्रकरण उचित माध्यम से क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय को भेजे।  MACP संशोधित होने से सेवानिवृति के बाद जमा PL की अंतर राशि का  भुगतान भी होगा।पे मैनेजर पर leave encashment arrear bill बना कर उसका भुगतान करे। दिनांक 01/04/2023 से पूर्व जो कार्मिक सेवानिवृत हो चुके है उनके MACP के लिए जारी आदेश दिनांक 06/10/23 का कोई प्रभाव नही पड़ेगा मतलब यह आदेश उन पर लागू नही होता है।

यदि IFMS 3.0 से Revised pension का मॉड्यूल लाइव कर दिया जाता है तो Revised pension प्रकरण ऑन लाइन सबमिट करें अन्यथा अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्रकरण बना कर ऑफ लाइन भेजे।

प्रश्न:-मैं व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ एवम मेरी प्रथम नियुक्ति नियुक्ति तिथि 1 अगस्त 2014 है  एवम मुझे 2019 में विभागीय कार्यवाही  में CCA नियम 16 के तहत संचयी प्रभाव  से एक वेतनवृद्धि को रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।  MACP के आदेश 06/10/2023 के अनुसार मुझे प्रथम एमएसपी कब प्राप्त होगी बतावे?

उत्तर:-1 नए Macp के आदेश 06/10/23 के अनुसार व्याख्याता को प्रथम Macp का लाभ 9 वर्ष में दिया जाएगा अतः आपकी 9 वर्ष की सेवा 01/08/23 को पूर्ण होती है । अतः आपको प्रथम Macp का लाभ वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुसार 01/08/2023 को देय हो जाती है परन्तु आपको  संचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोके जाने  के  दण्ड से दाण्डित किया गया है इसलिए आपको प्रथम Macp (L12) का लाभ देय तिथि से एक वर्ष  बाद 01/08/ 2024 से मिलेगा ।

FD के आदेश 06/10/23 के अनुसार मुख्य निम्न दण्ड के अनुसार Macp पर प्रभाव रहेंगे-
(1):-परिनिन्दा का दण्ड- एक वर्ष बाद Macp मिलेगी। कार्मिक के प्रत्येक परिनिन्दा के दण्ड पर Macp एक वर्ष के लिए स्थगित रहेगी। (जैसे दो अलग अलग परिनिन्दा के दण्ड के आदेश हुए है तो Macp दो साल बाद मिलेगी)
(2):-असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकना- जितने वर्ष तक कार्मिक के असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकी गई है Macp उतने वर्ष बाद मिलेगी।
(3) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकना- जितने वर्ष तक कार्मिक के संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकी गई है Macp उतने वर्ष बाद मिलेगी।
(4)पदोन्नति से वंचित करना- जितने वर्ष के लिए कार्मिक को पदोन्नति से वंचित किया जाता है Macp भी उतने वर्ष बाद मिलेगी।
नोट:-शेष अन्य दंडो के Macp पर होने वाले प्रभाव के लिए FD के आदेश 06/10/2023 के आदेश को देखे।

CLICK HRE FOR TO KNOW MORE ABOUT Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme