प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में जानकारी (Maternity leave Rules for Rajasthan Government Employees)

प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में जानकारी (Maternity leave Rules for Rajasthan Government Employees)

(1) प्रसूति अवकाश (Maternity leave) सेवा में कितनी बार मिलता है?

उत्तर:- सम्पूर्ण सेवाकाल मे प्रसूति अवकाश दो बार मिलता है यदि पूर्व में कोई संतान जीवित नही होने पर तीसरी बार भी प्रसूति अवकाश देय होता है। (सेवा नियम 103)

(2) प्रसूति अवकाश (Maternity leave) किस आधार पर एवम कितने दिन का मिलता है?

उत्तर:-राजस्थान सेवा नियम 103 के अनुसार Dr के प्रमाण पत्र के आधार पर एक महिला कार्मिक को प्रसूति अवकाश 180 दिन के लिए सवैतनिक अवकाश मिलता है । (आदेश:- FD/Date-11.10.2008)

(3) प्रसूति अवकाश (Maternity leave) कब से लिया जा सकता है?

उत्तर:-राजस्थान सेवा नियम 103 के अनुसार प्रसूति के दिन से यह अवकाश ले सकते है परंतु Dr के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रसूति के पहले से भी प्रसूति अवकाश लिया जा सकता है।

(4) क्या प्रसूति अवकाश में नियमित वेतन का भुगतान होता है ?

उत्तर:- हाँ प्रसूति अवकाश में कार्मिक को नियमित अवकाश वेतन का भुगतान किया जाता है। 【सेवा नियम:-97(1)】

(5) प्रसूति अवकाश में वेतन का भुगतान किस दर से किया जाता है ?

उत्तर:- प्रसूति अवकाश में कार्मिक को वेतन का भुगतान अवकाश पर जाने से पहले वह जिस दर से वेतन आहरित कर रहा था उसी दर के अनुसार 180 दिन तक अवकाश वेतन का भुगतान किया जाता है।

(6) प्रसूति अवकाश के दौरान यदि DA बढ़ता है तो क्या कार्मिक को DA का भुगतान किस दर से किया जायेगा?

उत्तर:- DA की दर में वृद्धि होती है तो प्रसूति अवकाश में भी DA का भुगतान बढ़ी हुई दर के अनुसार किया जाता है।

(7) प्रसूति अवकाश के दौरान यदि HRA बढ़ता है तो कार्मिक को HRA का भुगतान किस दर से किया जायेगा?

उत्तर:- यदि प्रसूति अवकाश के दौरान HRA की दर में वृद्धि होती है तो प्रसूति अवकाश में भी HRA का भुगतान अवकाश पूर्व लागू दरों के अनुसार किया जाएगा। (मकान किराया भत्ता नियम 6(क))

(8) क्या प्रसूति अवकाश में कार्मिक के नियमित वेतनवृद्धि देय होती है ?

उत्तर:-कार्मिक के वेतनवृद्धि नियमित एक जुलाई से ही स्वीकृत की जायेगी जो काल्पनिक होगी । वेतनवृद्धि का आर्थिक लाभ कार्मिक को प्रसूति अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

(9) क्या कार्मिक को प्रोबेशनकाल में प्रसूति अवकाश मिलता है ?

उत्तर:-हाँ कार्मिक के प्रोबेशनकाल में भी नियमानुसार 180 दिन का प्रसूति अवकाश देय होता है तथा इससे प्रोबेशनकाल में वृद्धि नही होती है  (आदेश:- FD Date-15/02/2012)

(10) प्रसूति अवकाश की स्वीकृत  किस के द्वारा की जाती है?

उत्तर:- प्रसूति अवकाश की स्वीकृत आहरण वितरण अधिकारी (Ddo) द्वारा की जाती है एवम प्रोबेशनकाल में भी प्रसूति अवकाश की स्वीकृति Ddo द्वारा की जाती है।

(11) प्रसूति अवकाश के दौरान किसी के 2 वर्ष का प्रोबेशनकाल पूरा हो रहा है तो उस स्थिति में उसके स्थाईकरण की क्या प्रक्रिया रहेगी एवम स्थाईकरण के बाद वेतन निर्धारण के बाद एरियर का भुगतान कब से होगा?

उत्तर:- प्रसूति अवकाश के दौरान किसी कार्मिक का प्रोबेशनकाल पूर्ण हो रहा है तो उसका स्थाईकरण 2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि से ही होगा एवम नियमित वेतन निर्धारण उसी दिन से किया जाएगा जो काल्पनिक रहेगा वेतन निर्धारण का आर्थिक लाभ प्रसूति अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा क्योंकि प्रसूति अवकाश में पूर्व वेतन की दर से ही अवकाश वेतन का भुगतान किया जाता है।

(12) प्रसूति अवकाश के क्रम में साथ -साथ अन्य कोई अवकाश लिया जा सकता है?

उत्तर:-हाँ प्रसूति अवकाश के क्रम में साथ-साथ CL के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश लिया जा सकता है परन्तु यह ध्यान रखे लगातार अवकाश के दिनों की संख्या 180 दिन से अधिक होने पर अवकाश की स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा ही की जायेगी। ( आदेश:-FD Date-26.02.02)

(13) संविदा कार्मिको को भी क्या प्रसूति अवकाश मिलता है ?

उत्तर:- यदि सविंदा महिला कार्मिक की नियुक्ति वित्त विभाग के अनुमोदन के उपरान्त हुई है तो ऐसे संविदा कार्मिको को भी प्रसूति अवकाश मिलता है। (आदेश:-FD दिनांक-19.06.2009)

(14) किसी महिला कार्मिक के गर्भपात हो गया है तो क्या उसे प्रसूति अवकाश देय होता है ?

उत्तर:-गर्भपात होने पर प्रसूति अवकाश देय नही होता है। Dr. के प्रमाण पत्र के आधार पर जिसमे गर्भपात का स्पस्ट उल्लेख हो कार्मिक को सेवाकाल में  ( एक बार अथवा दो बार) कुल मिला कर 42 दिन का गर्भपात अवकाश मिलता है । (आदेश:-FD Date-14.07.2006)

(15) महिला कार्मिक द्वारा कोई संतान गोद लेने पर प्रसूति अवकाश मिलता है?

त्तर:-किसी महिला कार्मिक के दो से कम जीवित संतान होने पर कार्मिक द्वारा एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैधानिक रूप से दत्तक ग्रहण करने पर उसको 180 दिन का दत्तक ग्रहण अवकाश मिलता है। (RSR 1951 का नियम 103(B)

(16) एक महिला कार्मिक ने प्रसूति अवकाश लिया है तथा प्रसूति के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई है तो क्या उसका प्रसूति अवकाश जारी रहेगा ?

उत्तर:-बच्चे की मृत्यु होने के बाद भी पूर्व से स्वीकृत प्रसूति अवकाश का उपयोग किया जा सकता है । लेकिन महिला कार्मिक प्रसूति अवकाश का उपयोग अगली डिलेवरी के अवसर पर लेना चाहती है तो पूर्व में स्वीकृत प्रसूति अवकाश को निरस्त करवा कर जितने दिन के अवकाश का उपयोग किया है उसे अर्जित अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश में बदल कर पुनःड्यूटी जॉइन कर सकती है।