Questions and answer

प्रोबेशन काल मे कौन कौन से अवकाश देय होते है ? (Probation period Leave Rules in Rajasthan in Hindi)

दो वर्ष के प्रोबेशन काल मे निम्न अवकाश मिलते है जिनकी सामान्य जानकारी बताई जा रही है विस्तृत जानकारी हेतु RSR को देखे।

(1) आकस्मिक अवकाश (CL):- 7 वे वेतनमान की मूल अधिसूचना 30/10/17  के अनुसार एक वर्ष में 15 CL देने का प्रावधान है। अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.25 CLके हिसाब से गणना कर CL अर्जित होगी।

*अवकाशकालीन कार्मिको के CL की गणना एक जुलाई से तीस जून तक की जाती है एवं अन्य कर्मचारियों के CL की गणना केलेंडर वर्ष के अनुसार एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक की जाती है।*

(2) प्रसूति अवकाश:-सेवा नियम 103 के अनुसार डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है इसमे प्रोबेशन आगे नही बढता है तथा अवकाश पर जाने से पूर्व के आहरित वेतन  की दर के(अवकाश वेतन) अनुसार  प्रसूति अवकाश की अवधि में नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है।

(3) पितृत्व अवकाश:- कर्मचारी की पत्नी के प्रसव होने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देख भाल हेतु मिलता है जो प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव के तीन महीने में लिया जा सकता है।

*प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश DDO के स्तर पर स्वीकृत किये जाते है। इन अवकाश के स्वीकृत होने पर प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है।*

(4) चाइल्ड केयर लीव (CCL):-सामान्य रूप से प्रोबेशन में CCL नही मिलती है, परन्तु विशेष परस्थिति में यह स्वीकृत की जा सकती है एवं स्वीकृत ccl की सम्पूर्ण अवधि तक  प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है।

(4) कोरन्टीन अवकाश:- प्रोबेशन में कार्मिको के स्वयं कोरोना संक्रमण होने या परिवार के सदस्य के कोरोना संक्रमित होने पर होंम कोरन्टीन किये जाने पर नियमानुसार क्वारंटाइन अवकाश CMHO के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(5) असाधारण अवकाश (Wpl):- 1- 30 दिन तक wpl चिकित्सा एवं अन्य निजी कारणों से लिया जा सकता है, जिसमे 30 दिन तक प्रोबेशन आगे नही बढ़ेगा।

2:- 30 दिन से अधिक wpl के लिए कार्मिक के खुद का या उस पर आश्रित  परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है उस स्थिति में सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है।

3;- सेवा में लगने से पहले का कोई कोर्स पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी(नियुक्ती अधिकारी) से अनुमति ले कर कोर्स पूरा किया जा सकता है उस अवधि के लिए प्रोबेशनकाल में Wpl सेक्शन की जाएगी, इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन भी सम्पूर्ण अवकाश अवधि तक आगे बढ़ जाता है।

*प्रोबेशन में 30 दिन तक का असाधरण अवकाश (wpl) नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है उससे अधिक अवधि का wpl राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।*

(6) PL एवं Hpl:- प्रोबेशन काल में रा. से. नियम 1951 के भाग -1 के नियम 122ए के तहत किसी भी प्रकार से PL या Hpl अर्जित नही होती है।

यदि कोई कार्मिक प्रोबेशनकाल में पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहा है तो वह पूर्व पद की जमा PL या Hpl का उपयोग कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति से नये प्रोबेशनकाल में कर सकता है। इससे प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा।

क्वारन्टाइन लीव क्या है और ये किसको देय होगी ? (Quarantine Leave to Rajasthan Government Employees)

राजस्थान सरकार के वित विभाग के आदेश क्रमांक -No.FJ(1)FD/Rules/2012 दिनांक 12 may 2020 के तहत राजकीय कार्मिकों को कोविड-19 संक्रमित होने पर क्वारन्टाइन लीव के रूप मे विशेष आकस्मिक अवकाश दिया है-

ये अवकाश (Quarantine Leave) निम्न रूप मे प्रदान किया जाता है और सर्विस बुक मे भी इंद्राज किया जाएगा-

यदि कोई राजकीय सेवक जिसकी सेवा 3 साल से कम हुई हो-

इस स्थिति मे राजकीय सेवक के खुद या अन्य पारिवारिक जन के कोविड 19 संक्रमित होने पर (कार्मिक को होम क्वारन्टाइन किया गया हो) तो उसे सेवा  नियमो के अनुसार क्वारन्टाइन लीव देय होगा।

(1) सरकारी प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को क्वारंटाइन अवकाश (Quarantine Leave) स्वीकृत किया जा सकता है जो COVID – 19 के कारण चिकित्सा द्वारा क्वारन्टाइन किया गया है। क्वारंटाइन अवकाश भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत किया जाएगा जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है और वह / वह COVID – 19 से संक्रमित है या इसके कारण चिकित्सा अधिकारियों द्वारा क्वारंटाइन है।क्वारंटाइन को उनके द्वारा अनुशंसित अवधि के लिए सम्बन्धित सीएमएचओ / प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की सिफारिश पर अनुमोदित किया गया है।

यदि कोई राजकीय कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 3 साल से ज्यादा हो गयी हो-

कार्मिक के परिवार मे कोई सदस्य कोविड 19 पॉजिटिव पाया जाता है और कार्मिक को होम क्वारन्टाइन किया गया हो (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र) तो उसको क्वारन्टाइन लीव (Quarantine Leave) देय होगी ! 

कार्मिक स्वय कोविड 19 पॉजिटिव हो (लेकिन वो कोविड ड्यूटी पर ना हो) तो उनको क्वारन्टाइन लीव देय नही होगी उनको चिकित्सा अवकाश या pl अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

कार्मिक स्वय कोविड पॉजिटिव पाया गया हो लेकिन इस अवधि मे कोविड 19 ड्यूटी के दौरान ही कोविड पॉजिटिव हुआ हो तो कार्मिक को क्वारन्टाइन लीव (Quarantine Leave) देय होगी।

अग्रिम कर या एडवांस टैक्स (Advance tax) क्या है?  एडवांस की पहली किस्त में कितने प्रतिशत का भुगतान करना होता है? आयकर रिटर्न भरने समय कुल आय में किन-किन चीजों को शामिल किया जाता है? भारत में एडवांस कर भुगतान के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है और भुगतान करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?  एडवांस कर के भुगतान का तरीका क्या है?

वेतन से आमदनी के अलावा जिस व्यक्ति की अन्य स्रोत से आय पर सालाना टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से ज्यादा बनती है, उन्हें भी हर तिमाही में कुल टैक्स का एक तय हिस्सा जमा करना पड़ता है. इसे ही अग्रिम कर या एडवांस टैक्स कहा जाता है।

पहली किश्त के तौर पर, देय अग्रिम कर वर्तमान आय पर कुल देय कर का 15% है और सभी कर दाताओं को इसका भुगतान 15 जून तक करना होता है।
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, कुल आमदनी में आय के निम्नलिखित स्रोत शामिल होते हैं:
A) वेतन से आय
B) गृह संपत्ति से आय/हानि
C) व्यापार या पेशे से आय/हानि
D) पूंजीगत लाभ से आय/हानि
E) अन्य स्रोतों से आय/हानि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुमानित कर देयता एक वर्ष के लिए 10,000 रुपए या अधिक है, वह “अग्रिम कर” के रूप में अपने कर का अग्रिम भुगतान करेगा।
सभी कर दाताओं के मामले में वर्तमान आय पर–
15 जून तक कुल कर का 15%
15 सितंबर तक कुल कर का 45%
15 दिसंबर तक कुल कर का 75%
15 मार्च तक कुल कर का 100%
राशि का 4 किश्तों में अग्रिम कर का भुगतान किया जाएगा।

आयकर नियम, 1962 के नियम 125 के अनुसार एक कॉर्पोरेट करदाता (यानी, एक कंपनी) अधिकृत बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड के माध्यम से करों का भुगतान करेगा। एक कंपनी के अतिरिक्‍त वह करदाता, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता होती है, वे भी अधिकृत बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड के माध्यम से कर का भुगतान करेंगे। कोई भी अन्य करदाता इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रत्‍यक्ष रूप से यानि कि प्राप्तकर्ता बैंक में चालान जमा करके टैक्स भुगतान कर सकता है।

किसी GPF कटौती वाले कार्मिक की मृत्यु होने पर मिलने वाली सुविधाऐं (Facilities available on death of a GPF deducted Employee)

उनके आश्रित को निम्न परिलाभ मिलेंगे-
1 पारिवारिक पेंशन नियमानुसार
2- ग्रेच्यूटी की राशि जितने माह की सेवा (अधिकतम 33 वर्ष) थी उतने महीने का वेतन (बेसिक +DA) या अधिकतम 20 लाख जो भी कम हो ।
3 डेथ सामान्य / दुर्घटना में कैसे भी हुई है तो SI तथा Gpf के दावा राशि नियमानुसार
4 डेथ दुर्घटना में हुई है तो समूह दुर्घटना बीमा का क्लेम राशि नियमानुसार मिलती है।
5- मृतक शिक्षा विभाग का कार्मिक है तो हितकारी निधि से 1.5 लाख की सहायता राशि भी मिलती है एवम शिक्षक कल्याण से 5 हजार भी मिलते है इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र निदेशक कार्यालय बीकानेर भेजा जाता है।
6 कार्मचारी के खाते में शेष जमा PL अधिकतम 300 दिन का नगद भुगतान जिसमे (बेसिक+DA) के हिसाब से गणना की जाती है।
7 अनुकम्पा नियमानुसार परिवार के एक सदस्य को नोकरी भी लगती है जिसका आवेदन पत्र मय सम्पूर्ण दस्तावेज सहित 3 महीने मेंDDO को प्रस्तुत करना होता है।
यदि आश्रित का बच्चा नाबालिग है तो आयु में शिथिलन राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है परंतु मुश्किल से मिलता है।
8 उक्त सभी कार्यवाही DDO के माध्यम से होती है यदि कोई ऐसा प्रकरण हो तो DDO का दायित्व है कि समय पर समस्त कार्यवाही कर पूर्ण कर पीड़ित परिवार को यथा शीघ्र राहत प्रदान करावे।

सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाश का भुगतान करने की प्रक्रिया (Procedure for payment of PL on retirement)

हमारे कार्यालय के प्रधानाचार्य 31 March, 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब मुझे उनके रिटायरमेंट PL का भुगतान करना है। उक्त राशि के बजट हेतु मुझे क्या करना होगा?

निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर के पत्रांक निपेवि/लेखा/बजट/ 2019-20/702 दिनांक 11-11-19 के अनुसार आपको अपने कार्मिक के रिटायरमेंट PL भुगतान वास्ते मदशीर्ष 2071-01-115-01-01 (सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण हितलाभ) में बजट मंगाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।

  • सर्वप्रथम सेवानिवृत्त कार्मिक के पीपीओ नम्बर का जनरेशन IFPMS पर होने के उपरांत पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की आई डी में सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट IFMS मोड्यूल पर आवंटित किया जाएगा
  • उसके बाद सम्बन्धित DDO द्वारा नियमानुसार सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान PPO नम्बर fetch कर एवं बिल में उपयोग कर बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित कोषालय को बिल प्रेषित किया जाएगा।
  • इसके लिए निम्न प्रारूप में मदशीर्ष 2071-01-115-01-01 में बजट आवंटन की मांग करनी होगी और निदेशक पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग जयपुर को पत्रामेल भिजवाना होगा।
क्र.स.कार्यालय की आई डी संख्याकर्मचारी के पीपीओ नम्बरकर्मचारी का नाम और आईडी  वांछित राशि
     

इस सूचना के साथ आपको जनवरी 20 से गत माह के अंत तक उक्त मद में व्यय की गई राशि की सूचना भी देनी होगी।

बजट प्राप्त होने के बाद का प्रोसेस

ifms चेक करते रहे 2071 हेड में बजट प्राप्त होने पर pay manager पर निम्न प्रक्रिया को फॉलो करे।

  • master में सबसे नीचे ppo न update का टेब है उस पर किल्क कर कर्मचारी की emlpoyee id लिखे एंड वेरिफाइड करे
  • कर्मचारी का नाम, ppo न., id आदि प्रदर्शित होगी। उसके बाद Group master में जाकर निम्न के अनुसार एक नया ग्रुप बनावे 2071-01-115-01-01 object हेड 84.Dimand संख्या 15 voted SF नोट कर्मचारी का ग्रुप परिवर्तन नही करना है।
  • उसके बाद बिल अलोकेशन में बिल न देवे ऑब्जेक्ट हेड 84 एवम group name में जो नया ग्रुप 2071 का बनाया है उसे सलेक्ट करे।
  • फिर leave encashment on retirement में कर्मचारी का नाम सलेक्ट करे एवम बिल प्रोसेस करे।
  • रिपोर्ट में इनर एंड आउटर चेक करें सही होने पर ddo एंड ट्रेजरी फोरवर्ड करे।
  • ट्रेजरी फोरवर्ड करने से पहले पास में ही बजट validate अवश्य कर देवे।

किसी कार्मिक के GPF Claim फाॅर्म में क्या क्या दस्तावेज लगाने होते है ?

कार्मिक को GPF राशि क्लेम करने के लिये निम्न दस्तावेज लगाने होते है-

  1. SSO ID पर Online Submit किये गये आवेदन पत्र की हार्ड प्रति।
  2. आवेदन पत्र में ही दिये गये शपथ पत्र को 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिख कर प्रमाणित करावें एवं संलग्न करें।
  3. प्रथम से अन्तिम कटौति तक प्रमाणित GPF Passbook मूल प्रति।
  4. सेवा विवरण नियुक्ति से सेवानिवृति तक।
  5. सेवानिवृति/सेवा समाप्ति आदेश (Retirement Order)।
  6. डेथ क्लेम होने पर डेथ सर्टिफिकेट(Death Certificate)।
  7. बैंक पास बुक की छाया प्रति या केन्सिल्ड चैक(Bank Passbook) ।
  8. गत तीन वर्ष के जीए 55 (GA-55) संलग्न करें।

एक कर्मचारी दिसम्बर 2020 में रिटायर हो रहा है। दिसम्बर 2020 में उसके खाते में 315 पीएल हो रही है।। क्या वह वित्त वर्ष 2020-21 में 15 पीएल का सरेण्डर लीव ले सकता है ?

कर्मचारी ने यदि वित्त वर्ष 2020-21 में सरेण्डर लीव नहीं ली है तो वह 15 पीएल का नकद भुगतान रिटायरमेन्ट से पूर्व ले सकता है।

यदि कोई कर्मचारी मेटरनिटी लीव (Maternity Leave) पूर्ण करने के बाद भी मजबूरी वश कार्यग्रहण नहीं कर पाये तो उसे कौन सा अवकाश देय है ?

वित्त विभाग के आदेश क्रमाक- एफ 1(5) वित्त/नियम/96 दिनांक 26.02.2002 के अनुसार मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के साथ आकस्मिक अवकाश (CL) के अलावा अन्य कोई भी अवकाश लिया जा सकता है। लेकिन लगातार अवकाश की अवधि अधिक होने के कारण अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

किसी कार्मिक की मृत्यु 14 फरवरी को हो गयी है तो उस कार्मिक का वेतन 13 फरवरी तक बनेगा या 14 फरवरी तक और जो वेतन बनेगा उस में से कौन कौन सी कटौतियां की जायेगी ?

मृत्यु वाले दिवस को कार्यदिवस माना जाता है अतः कार्मिक का वेतन 14 फरवरी तक बनेगा तथा 15 फरवरी से पारिवारिक पेन्शन (Family Pension) देय होगी। ऐसे प्रकरण में RPMF के अलावा अन्य कोई कटौति नहीं की जायेगी।

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) में अवैतनिक अवकाश कौन स्वीकृत करता है?

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश (WPL) नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करता है। 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन पीरियड पर कोई फर्क नहीं पडता है। 30 दिन से ज्यादा का अवैतनिक अवकाश राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होगा तथा सम्पूर्ण अवधि के लिये प्रोबेशन पीरियड आगे बढेगा।

कोई कर्मचारी 31.05.2020 को सेवानिवृत हो रहा है । क्या वह 31 मई से पूर्व समर्पित अवकाश (Surrender Leave) का नकद भुगतान उठा सकता है?

यदि वित्त वर्ष 2020-21 में कर्मचारी ने समर्पित अवकाश (Surrender Leave) पूर्व नहीं लिया है तो वह अधिकतम 15 दिन का समर्पित अवकाश का नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है।

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) आगे बढने पर सीनियरिटी पर क्या प्रभाव पडता है?

प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) आगे बढने पर सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। क्यों की वरिष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष में मेरिट क्रमांक के आधार पर होता है।

मैंने 2018 में एक पद पर कार्यग्रहण किया तथा 2019 में उस पद से त्याग पत्र दे दिया। पूर्व पद पर कार्यरत रहते हुए मैंने एसएसओ आई डी(SSO ID)/कर्मचारी आईडी (Employee ID) बनाई थी। अब मैंने अन्य पद पर नियुक्ति प्राप्त की है तो क्या मुझे नई एसएसओ/कर्मचारी आईडी बनानी होगी।

वही पुरानी कर्मचारी आईडी/एसएसओ आईडी काम आएगी। यदि नयी कर्मचारी आईडी बनवाते है तो पुरानी कर्मचारी आईडी सम्बन्धित विभाग से डिलीट करवानी होगी।

पैतृत्व अवकाश (Paternity Leave) कब लिया जा सकता है ?

पैतृत्व अवकाश नियमानुसार प्रसूति के दिन से तीन माह की अवधि में ही देय होता है। इसके बाद नहीं लिया जा सकता है।

यदि 1 जुलाई 2020 को पैतृत्व अवकाश (Paternity Leave) पर हो तो इन्क्रमेण्ट पर क्या प्रभाव पडता है ?

एक जुलाई को कोई कार्मिक आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) के अलावा किसी अन्य अवकाश पर रहता है तो नियमित वेतनवृद्धि 01 जुलाई को ही लगती है परन्तु उसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यग्रहण तिथि से ही देय होता है। वास्तविक आर्थिक परिलाभ पैतृत्व अवकाश से लौटने की तिथि से देय होगा।

पूर्व में मेरी नियुक्ति कान्टेबल पद पर हुई थी और मैंने काॅन्टेबल पद छोडकर अध्यापक लेवल-ाा पर कार्यग्रहण किया अब मुझे 9 वर्ष बाद कौन से पद से एसीपी (ACP) का लाभ मिलेगा ?

चूंकि काॅन्टेबल का पद अध्यापक लेवल-ाा से कम है अतः अध्यापक के पद पर कार्यग्रहण तिथि से ऐसीपी की गणना की जायेगी। समान लेवल से समान लेवल के अन्य पद पर नियुक्ति होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि केवल एसीपी के लिये गणना योग्य होती है पदोन्नति के लिये नहीं।

किसी कार्मिक को तीसरी सन्तान होने पर क्या नुकसान है ?

दो से अधिक सन्तान होने पर एसीपी तीन वर्ष बाद मिलती है जैसे 9 वर्षीय एसीपी 12 वर्ष पर, 18 वर्षीय एसीपी 21 वर्ष पर तथा 27 वर्षीय एसीपी 30 वर्ष पर मिलेगी। एवं पदोन्नति पर भी तीन वर्ष बाद जाॅइन करने का अवसर मिलता है।

क्या विकलांग भत्ता ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश और मध्यावधि अवकाश में देय है ?

उपरोक्त अवकाश में विकलांग भत्ता देय नहीं है इन अवकाश काल में केवल वर्किंग डेज के अनुसार अनापातिक भुगतान होता है।

जीए 141 (GA-141) क्या है इसे क्यों और कैसे भरा जाता है ?

GA- 141 प्रधानाध्यापक मा.वि. एवं प्रधानाचार्य द्वारा भरा जाता है। ये स्वयं आहरण एवं वितरण अधिकारी होते है लेकिन उनकी सेवा पुस्तिका नियंत्रण अधिकारी सीबीईओ कार्यालय में रहती है अतः इनका सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन जीए 141 के आधार पर किया जाता है।

प्रोबेशन पीरियड में कार्मिक को यात्रा के दौरान डीए (Daily Allowance) देय है या नहीं ?

राजकीय कार्य हेतु यात्रा करने वाला कोई भी कार्मिक चाहे वो परीविक्षाकाल (Probation) में हो या संविदा पर उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है। परीविक्षाकाल में कार्मिक का मूल वेतन वही माना जायेगा जो उसका नियत पारिश्रमिक है।

किसी अवकाश के स्वीकृत हो जाने के पश्चात उसे किसी दूसरे प्रकार के अवकाश में बदला जा सकता है ?

राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 59 राजकीय निर्णय संख्या 03 के अनुसार कार्मिक चाहे तो पूर्व में स्वीकृत अवकाश की प्रकृति निम्न शर्तों के तहत बदल सकता है-

  • अवकाश की प्रकृति बदलने के लिए उस अवधि में जो अवकाश खाते में जमा है केवल उन्हीं को बदल सकते है।
  • अवकाश की अवधि समाप्ति पश्चात कार्यग्रहण तिथि से तीन महीने (90 दिन) के भीतर DDO को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।
  • अवकाश अवधि के बाद अर्जित किये गए अवकाश के आधार पर अवकाश की प्रकृति नही बदल सकते है।
  • अवकाश की प्रकृति बदलने से यदि यह प्रकट हो कि अवकाश वेतन के रूप में अधिक भुगतान हो गया है तो उसकी वसूली की जायेगी तथा अवकाश की प्रकृति बदलने के कारण राशि देय बनती है तो उसका भुगतान किया जायेगा।
  • CL को अवकाश की श्रेणी में नहीं माना जाता है अतः पूर्व में स्वीकृत CL को अन्य अवकाश में नही बदल सकते है अथवा पूर्व में स्वीकृत किसी भी अवकाश को CL में नहीं बदल सकते है।

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