1. मैनें RGHS पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है परन्तु मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है क्या यह संभव है ?

जी हां, RGHS पर EDIT का विकल्प उपलब्ध है जिसकी सहायता से आप RGHS परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को जोड़ना एवं भूलवंश जुड़े हुए सदस्य को हटाना दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते है।

नोट :- यदि RGHS परिवार के सदस्यों के नाम एवं उनकी उम्र में त्रुटि है तो इसे पहले जन-आधार परिवार के विवरण में सही करवाना होगा, तत्पचात् ही त्रुटि सुधार होगी | EDIT विकल्प द्वारा इसे सही नहीं किया जा सकता।

2. मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय अपने पति / पत्नी (Spouse), जो राज्य कर्मचारी / पेंशनर है की आवश्यक जानकारी देकर RGHS परिवार में शामिल किया था, अब RGHS परिवार के विवरण में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किसकी SSO ID से Log In करना होगा ?

वर्तमान में RGHS पर EDIT का विकल्प एंव परिवार के विवरण में परिवर्तन, RGHS परिवार के मुखिया की SSO ID (जिससे रजिस्ट्रेशन किया गया) द्वारा ही किया जाना है। अतः पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO ID & Password का उपयोग किया गया था. उसका ही प्रयोग करें।

3. RGHS परिवार के विवरण में EDIT करने की प्रक्रिया किस प्रकार है ?

RGHS परिवार के विवरण में EDIT करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है-

  1. पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO ID का उपयोग किया गया उसकी सहायता से SSO पर log-in करें।
  2. RGHS Icon पर Click करने पर प्रदर्शित EDIT विकल्प पर क्लिक करें ।
  3. पूर्व में रजिस्ट्रर करते समय दी गई सूचना के साथ सम्पूर्ण जन-आधार फैमिली प्रदर्शित होगी, योग्य सदस्य को जोड़ना एवं भूलवंश जुड़े हुए सदस्य को हटाना दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते है,
  4. परिवार के सभी सदस्यों के रक्त समूह (Blood Group) कि सूचना एवं कार्यरत कर्मचारी (जो RGHS परिवार का मुखिया है) की सेवानिवृति (Superannuation) की दिनांक भरें ।
  5. यदि आपके पति / पत्नी (Spouse ) सरकारी कर्मचारी / पेंशनर है तो कृपया अनचेक और चेक बॉक्स द्वारा अपने पति / पत्नी ( Spouse ) के सरकारी कर्मचारी / पेंशनर होने के विवरण को सत्यापित करें |
  6. यदि आपने अपने परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पात्र सदस्यों की सूची देखने के लिए जारी रखे (Continue ) पर क्लिक करें।
  7. प्रदर्शित RGHS फैमिली की ध्यानपूर्वक पुष्टि करते हुए सबमिट करें।
LOG IN SSO → RGHS ICON →CLICK EDIT OPTION → JAN AADHAR FAMILY → FILL REQUIRED INFORMATION OF FAMILY (i.e. blood group, date of superannuation of employee, if spouse is govt. employee then spouse details) → CONTINUE → SUBMIT

RGHS में जन-आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं एवं निवारण

क. स.  समस्यानिवारण
1यदि पति व पत्नी दोनों पेंशनर हैपति व पत्नी दोनों पेंशनर है तो एक जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते है। पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है।
अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल करना होगा।  
2यदि पति व पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी हैयदि पति व पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी है तो एक जन – आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते है। पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। 
अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल करना होगा ।  
3यदि पति व पत्नी दोनों में कोई एक पेंशनर एवं अन्य एक कार्यरत कर्मचारी हैयदि पति व पत्नी दोनों में कोई एक पेंशनर एवं अन्य एक कार्यरत कर्मचारी है तो एक ही जन-आधार के माध्यम से पंजीयन सकते है। पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है।
अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी / पेंशनर प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल करना होगा ।  
4माता-पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है  माता-पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी हैं तो इस स्थिति में माता-पिता अलग जन-आधार से पंजीयन करेंगे ।
पुत्र पृथक से ही अपना जन-आधार कार्ड बनावा कर पंजीयन करेगा।  
5माता-पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है  माता-पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है तो इस स्थिति में माता-पिता अलग जन-आधार से पंजीयन करेंगे ।
पुत्री पृथक से ही अपना जन-आधार कार्ड बनावा कर पंजीयन करेगा।  
6माता-पिता में कोई भी कर्मचारी या पेंशनर नहीं, जबकि पुत्र पुत्री / दो पुत्र / दो पुत्री में दोनों ही राज्य कर्मचारी है  इस स्थिति में पुत्र पुत्री / दो पुत्र / दो पुत्री, दोनों अलग-अलग जन-आधार के माध्यम से पंजीयन करेगे।
पुत्र एवं पुत्री दोनों में से काई एक माता-पिता को अपनी फैमिली में शामिल कर सकता है।  

नोट:

  1. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में “एक RGHS फैमिली = एक जन-आधार फैमिली” माना जाएगा।
  2. परिवार में अविवाहीत एकल पुरुष / एकल महिला भी अपना जन-आधार कार्ड बनावा सकते है ।
  3. अविवाहीत होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली का मुखिया बन सकता ।
  4. जन आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है।